डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत मिल गई है. पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन (former AAP Councillor Tahir Hussain) को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सभी पांच मामलों में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनीस दयाल की बेंच ने ताहिर हुसैन के खिलाफ पांचों मामलों में जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ ये पांचों केस पूर्वी दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, जिनमें उन पर हत्या के प्रयास, दंगे की साजिश, धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है.

आप ने दंगे का आरोपी साबित होने पर निकाला था पार्टी से

ताहिर हुसैन साल 2017 के दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर पार्षद बना था. फरवरी, 2020 में मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे. इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इन दंगों की साजिश का आरोप ताहिर हुसैन के ऊपर लगा था. इसके बाद AAP ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी 20 अगस्त, 2020 को ताहिर की सदस्यता खत्म कर दी थी.

दंगों से जुड़े ये आरोप हैं ताहिर के ऊपर

  • IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप: दिल्ली दंगों के दौरान दंगाइयों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या (Ankit Sharma Murder) कर दी थी. अंकित को चाकू से सैकड़ों बार गोदने के बाद दंगाइयों ने शव को नाले में फेंक दिया था. इस हत्या के लिए दंगाइयों को उकसाने का आरोप ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने अक्टूबर, 2022 में ही तय कर दिया था. इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ IPC की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत आरोप तय किए गए हैं. 
  • दंगों की साजिश रचने का आरोप: कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप माना था. एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने आदेश में ताहिर को आरोपी माना था. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को टारगेट बनाकर मारने और उनकी संपत्ति का नुकसान करने के लिए अपने घर पर हथियारबंद भीड़ जमा की. उन्हें पेट्रोल बम दिए. 
  • दंगों के लिए फंडिंग का आरोप: ताहिर हुसैन पर आरोप है कि दिल्ली दंगों के दौरान हथियार और पेट्रोल बम जुटाने के लिए उसने फंडिंग की व्यवस्था की. इसके लिए ताहिर हुसैन ने गलत तरीके से धन जुटाया और इसका इस्तेमाल दंगों के दौरान किया गया.
  • मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप: कड़कड़डूमा कोर्ट ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगों के लिए फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोप तय कर चुकी है. अदालत ने आरोप तय करते हुए साफ कहा था कि ताहिर हुसैन ने गलत तरीके से धन जुटाए. इस पैसे का इस्तेमाल दंगों के पोषण में किया गया.

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former AAP Councilor Tahir Hussain got bail from delhi high court in North East Delhi violence delhi roits
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पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, जानिए दिल्ली दंगे में लगे हुए हैं कौन
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Tahir Hussain (File Photo)
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Tahir Hussain (File Photo)

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दिल्ली दंगे में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत, जानिए लगे हुए हैं कौन-कौन से आरोप