डीएनए हिंदी: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने उत्तर प्रदेश (UP) के गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmed) की आठ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है. यह कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है जिनमें जमीन और बैंक खातों में जमा राशि है जिसकी कुल कीमत 8.14 करोड़ रुपये है. यह संपत्ति पूर्व विधायक और माफिया अहमद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है. कार्रवाई एजेंसी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने की है.
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 कानून के तहत संपत्तियां कुर्क की गई हैं. आदेश के मुताबिक ईडी ने इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में स्थित जमीन को कुर्क किया है और यह परवीन के नाम पर है. ईडी ने कहा है कि अतीक अहमद ने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये में यह संपत्ति खरीदी थी, जो सरकारी मूल्य 6.86 करोड़ रुपये से बहुत कम है.
गुजरात जेल में बंद है अतीक अहमद
कुर्क की गई संपत्ति में अतीक अहमद के 10 खातों और परवीन के एक खाते में पड़े 1.25 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है और ईडी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान उससे पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर कानून के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया है.
क्या है अतीक अहमद पर आरोप?
ईडी ने कहा है कि अतीक अहमद ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध तरीके से पैसे जुटाए और नकद को अपने और रिश्तेदारों के खातों में जमा कराया. ईडी का कहना है कि अलग-अलग कई कंपनियों ने पैसा भेजा और इन कंपनियों को अतीक अहमद के सहयोगी चला रहे थे. इस पैसे का इस्तेमाल उनकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया, जो सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गई है.
अतीक के सहयोगियों पर भी गिर सकती है गाज
ईडी ने यह भी कहा कि उसे इन संपत्तियों और लेन-देन की जानकारी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग और कुछ अन्य एजेंसियों से मिली है. आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन कंपनियों में निवेश किए गए पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है.
जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ कुर्की के ऐसे और आदेश जारी किए जा सकते हैं. समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में हत्या, उगाही, धोखाधड़ी और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों में 196 FIR दर्ज हैं और इनके आधार पर ईडी जांच कर रही है.
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