डीएनए हिंदीः बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर बदलाव किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दे दी है. बजट सत्र के दौरान संशोधित किए गए इस कानून में प्रावधान किया गया है कि पहली बार शराब पीने पर किसी भी व्यक्ति को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा. बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद पुलिस उन्हें जुर्माना देकर छोड़ देगी. हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय की गई है.
शराबबंदी को लेकर जारी है विवाद
बिहार में काफी समय से शराबबंदी को लेकर को लेकर विवाद हो रहा है. इसके कई बार बदलाव भी किए जा चुके हैं. शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी और चर्चा थी कि सरकार ऐसा ही कोई फैसला करेगी. अब कैबिनेट में इसका रास्ता साफ हो गया है.
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जानकारी के मुताबिक कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो पिछले काफी समय से लंबित थे. पेनाल्टी लेकर छोड़ने का जो प्रावधान है, उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था. अब उसमें संशोधन के बाद तय किया गया है कि कार्यपालक दंडाधिकारी के पास ये अधिकार हो. वह पहली बार शराब पीने पर पेनल्टी लेकर छोड़ने की कार्रवाई कर सकता है.
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Bihar में पहली बार शराब पीने वालों को नहीं होगी अब जेल, पढ़िए शराबबंदी कानून में क्या-क्या आए बदलाव