डीएनए हिंदी: देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर जगह रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है. देश की राजधानी दिल्ली में इस साल फिर पटाखों पर प्रतिबंध लगा है. इसको लेकर सख्ती बरती जा रही है. सरकार ने ऐलान किया है कि अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ते या आतिशबाजी करते पाया गया तो उस खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उसे 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने जेल में काटने पड़ सकते हैं. 

अरविंद केजरीवाल सरकार ने बढते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. राजधानी में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक है. पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपये के जुर्माने की सजा होगी. वहीं, बेचने वाले और बनाने को 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली सरकार ने अगले साल 1 जनवरी तक इस प्रतिबंध को लगा रखा है.

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पंजाब में 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति
वहीं, भगवंत मान सरकार ने भी पंजाब में अतिशबाजी पर कुछ पाबंदी लगा रखी है. भगवंत मान ने सोमवार को लोगों से हरित दिवाली मनाने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक समस्या है और चुनौती बन गया है।. इसलिए हरित दिवाली मनाने के प्रयास किये जाने चाहिए. पंजाब सरकार ने रात 8 बजे से 10 बजे तक लोगों को पटाखा जलाने की अनुमति दी है. यानी 2 घंटे ही आतिशबाजी कर सकते हैं. जबकि हरियाणा में केवल हरित पटाखे ही जलाए जा सकते हैं.

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दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब
दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार सुबह बहुत खराबश्रेणी में पहुंच गई. प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषकों के एकत्र होने में मदद मिली जबकि पटाखों और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. दिल्ली में रविवार शाम को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 259 रहा जो सात वर्षों में दिवाली से एक दिन पहले का सबसे कम एक्यूआई है. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में लोगों के पटाखे जलाने के बीच तापमान और हवा की गति में कमी आने के कारण रात को प्रदूषण का स्तर बढ़ गया. पराली जलाने की घटनाएं बढ़कर 1,318 हो गईं जो अभी तक इस मौसम की सबसे अधिक घटनाएं हैं. दिल्ली में सोमवार सुबह आठ बजे एक्यूआई 301 दर्ज किया गया.

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सावधान! दिल्ली में नहीं करनी आतिशबाजी, जलाए पटाखे तो होगी जेल, जानें नियम
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सावधान! दिल्ली में पटाखे फोड़े तो होगी 6 महीने की जेल, भरना पड़ सकता है जुर्माना