डीएनए हिंदी: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को गो फर्स्ट एयरलाइन (Go Air) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि Go Air का विमान 9 जनवरी को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही दिल्ली के लिए उड़ गया था. जांच में पता चला है कि गो फर्स्ट एयरलाइन के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी. डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ‘नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, कमर्शियल कर्मचारियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई.’ DGCA ने कहा कि अन्य खामियां भी हुई हैं. इस सब के मद्देनजर उसने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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Go Air फ्लाइट की इस गलती की वजह से यात्रियों को कई घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा था. यात्रियों का कहना था कि बेंगलुरू के केम्पोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्ड पास लेकर यात्री बस में सवार हो गए थे. बस विमान के पास पहुंच भी गई थी. इसके बावजूद उन्हें विमान के अंदर नहीं घुसने दिया गया और उन्हें छोड़कर प्लेन आसमान में उड़ गई.
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एयरलाइंस में बार-बार क्यों हो रहीं ऐसी घटना?
यात्रियों ने इस घटना की आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जिसके बाद डीजीसीए ने तुरंत एक्शन लेते हुए एयरलाइन को नोटिस जारी किया था और तुरंत जवाब मांगा था. बता दें कि इससे पहले बेंगलुरू में एयर इंडिया की फ्लाइट में नवंबर 2022 को शराब के नशे में शंकर मिश्रा नाम के यात्री ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था. इसके लेकर देशभर में विवाद हुआ था. जिसके बाद डीजीसीए के कहने पर एयरलाइन ने पायलट समेत कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था.
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DGCA ने Go Air पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, पायलट ने यात्रियों के बिना उड़ा दिया था विमान