डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में एक्सपायर हो चुकी कार या बाइक को जब्त करने के लिए दिल्ली स्क्रैप पॉलिसी (Delhi Scrap Policy) लागू हो चुकी है. इसके तहत 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन जब्त करके स्क्रैप किए जाने हैं. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Delhi Transport Department) घरों के बाहर पार्किंग में खड़े होने पर भी ऐसे वाहनों को जब्त कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने ऐसे वाहनों के लिए एक शर्त रख दी है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि एक्सपायर हो चुके वाहन यदि सड़क पर चलने के बजाय उसके मालिक ने एकतरफ खड़ा कर दिया है तो उसे जबरन स्क्रैप के लिए ना भेजा जाए.
क्या कहा गया है आदेश में
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा को एक्सपायर वाहनों के लिए आदेश दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि यदि ऐसे वाहन सड़क पर नहीं चल रहे हैं और घरों के बाहर सड़क पर एकतरफ पार्क करके खड़े कर दिए गए हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाए. आदेश में आगे कहा गया है कि यदि ऐसे वाहन सड़क पर कहीं चलते दिखाई दें तो उस समय इन्हें पकड़कर जब्त किया जाए. उस स्थिति में ऐसे वाहनों पर छूट लागू नहीं होगी.
क्यों दिया गया है ऐसा आदेश?
दरअसल स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपनी तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को उठाकर कबाड़ करने के लिए भेजा जाना है. इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एनफोर्समेंट विंग ऐसे वाहनों को चिह्नित करने के बाद जब्त कर रहा है. लोगों ने शिकायत की है कि जिन वाहनों को एकतरफ पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है, उन वाहनों को भी उठाकर स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा है. लोगों ने इसे केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के भी खिलाफ बताया है.
केंद्रीय स्क्रैप पॉलिसी में क्या नियम है
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के कारण फैल रहे प्रदूषण को घटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू की है. इसके तहत निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप के लिए जब्त किया जा सकता है. हालांकि यह नियम उसी वाहन पर लागू होना है, जिसे सड़क पर चलाया जा रहा हो. पार्किंग में खड़े केवल ऐसे वाहन को जब्त किया जाना है, जिसकी बॉडी गलकर इतनी खराब हो चुकी है कि उससे प्रदूषण फैल रहा हो. यदि अच्छी कंडीशन वाली कार आयु सीमा पार होने पर पार्क कर दी गई है तो उसे पार्किंग से नहीं उठाया जा सकता है.
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दिल्ली में नहीं जब्त होगी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार, ये है शर्त