डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार कोविड पाबंदियों में लगातार छूट दे रही है. नई छूट में अपनी कार में सफर करने वाले परिवार को मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है. सरकार की ओर से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यह छूट 28 फरवरी से लागू होगी. सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और टैक्सी वगैरह में मास्क लगाना अब भी जरूरी है.
28 फरवरी से लागू होगी छूट
दिल्ली सरकार की ओर से सूचना आज जारी की गई है लेकिन यह छूट 28 फरवरी से लागू होगी. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अभी भी जरूरी है. बता दें कि शुक्रवार को ही दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में कई सारी छूट दी थी. डीडीएमए की ताजा बैठक में दिल्ली के भीतर मास्क न पहनने पर कटने वाले चालान की राशि 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है.
पढ़ें: Weather Update: Delhi-NCR में बारिश और ओले, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल
1 अप्रैल से दिल्ली में ऑफलाइन चलेंगे स्कूल-कॉलेज
दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह ऑफलाइन चलाने का आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये जुर्माना वसूले जाने का फैसला नवंबर 2020 में किया गया था. उसे भी शुक्रवार को घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, कार में अकेले सफर करने वालों के लिए मास्क नहीं पहनने की छूट पहले से ही जारी है.
सीएम केजरीवाल ने कहा, स्थिति में हो रहा सुधार
शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, 'डीडीएमए ने सभी प्रतिबंधों को वापस लिया है क्योंकि स्थिति में सुधार हुआ है. लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन चलेंगे. मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना. रेस्टोरेंट, बार, जिम पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे.'
इनपुट: अंबरीश पांडेय
पढ़ें: दिल्ली में हटा Night Curfew, 1 अप्रैल से होगी ऑफलाइन पढ़ाई, DDMA की बैठक में हटीं ये पाबंदियां
- Log in to post comments
Delhi में Covid-19 पाबंदियों में और छूट मिली, जानें क्या है नई राहत