डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोविड (Covid-19) प्रतिबंधों से ढील हटाने के बाद एक बार फिर से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने महामारी पर नई गाइडलाइन जारी की है. दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों के पालन को अनिवार्य कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है. दिल्ली में मास्क न पहनने की पहले छूट मिली थी. अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है.
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बुधवार को ऐलान किया है कि अब अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. DDMA की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा. हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह से कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन जरूरी होगा.
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सार्वजनिक स्थलों की हो कड़ाई से मॉनिटरिंग
DDMA की बैठक में अधिकारियों ने कहा है कि सार्वजनिक समारोहों की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाए. दिल्ली में कोविड-19 टेस्टिंग को तेज किया जाए. सीएम अरविंद केजरीवाल हर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. अधिकारियों को नए सिरे से दिशा-निर्देश दिए गए हैं. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और कोविड मरीजों के तत्काल इलाज पर जोर दिया जा रहा है.
स्कूलों के लिए क्या है DDMA की गाइडलाइन?
1. बिना थर्मल स्कैनिंग के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
2. कोविड संक्रमित माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे संक्रमण की स्थिति में बच्चों को स्कूल न भेजें.
3. स्कूलों में क्वारनटीन रूम बनाए जाएं.
4. छात्रों को लंच, स्टेशनरी आइटम शेयर पर रोक लगाई जाए.
5. छात्रों की एंट्री और एग्जिट के वक्त भीड़ से बचाने के लिए स्कूलों के सभी गेट को खोले जाएं.
6. शिक्षक हर दिन छात्रों से छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में पूछेंगे.
7. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह तय करना होगा कि सभी छात्र, स्टाफ, गेस्ट फेस मास्क ठीक से पहनें.
8. वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील की जाए.
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