डीएनए हिंदीः नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. नोएडा में जिम और स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है. इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल  50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे. जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने इसका ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही नो मास्क नो सामान के भी आदेश दिए गए हैं. अब बिना मास्क के कोई दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा जा सकेगा. वहीं आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है.  

जानकारी के मुताबिक नोएडा में मंगलवार को कोरोना के 140 नए केस सामने आए थे. नोएडा में एक्टिव केस बढ़कर 597 हो गए हैं. इतना ही नहीं नोएडा में ओमिक्रॉन का भी एक केस मिल चुका है. नोएडा में सबसे बड़ी चिंता विदेश से वापस लौटे लोगों को लेकर है. नोएडा में अब तक 11500 लोग विदेश की यात्रा करके लौटे हैं. इनमें से 2800 हाई रिस्क कंट्री से हैं.

यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन

- राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक के लिए बंद कर दिया है.

- किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा. यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा.

- सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे.

- शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी.

- खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी.

- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा. अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है.

- स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे

- सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा.

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corona virus in noida gym swimming pool closed hotel restaurants  open with 50 capacity see new guideline
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Noida में जिम-स्विमिंग पूल बंद, सिनेमा और होटल पर लगे ये प्रतिबंध  
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