डीएनए हिंदी: Modi Cabinet ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने वाला प्रस्ताव पास कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही इसे कानूनी शक्ल भी दी जा सकती है. इसके लिए सरकार कानूनों में संशोधन करेगी. बता दें कि PM Narendra Modi ने स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल दिए भाषण में भी इसके संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था कि बेटियों को सही पोषण मिले, इसके लिए जरूरी है कि उनकी शादी ठीक उम्र पर हो.
मौजूदा कानूनों में होगा संशोधन
मौजूदा कानूनों के मुताबिक, देश में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल है. अब सरकार बाल विवाह कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने जा रही है. बता दें कि नीति आयोग ने इन कानूनों की समीक्षा के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया था.
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टास्क फोर्स ने की सिफारिश
बता दें कि पिछले साल जून में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे. अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कहा था कि पहले बच्चे के जन्म के समय मां की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 से 21 करने से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ सकता है.
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पीएम मोदी ने पहले ही दिए थे संकेत
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के संकेत पहले ही दिए थे. 15 अगस्त 2020 के अपने भाषण में PM ने कहा था कि बेटियों का स्वस्थ होना देश के लिए जरूरी है. बच्चियों को सही पोषण मिले, उनका शारीरिक विकास ठीक हो, इसके लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र पर की जाए.
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