डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली सरकार के साथ चल रही प्रशासनिक अधिकारियों की लड़ाई में उप राज्यपाल वीके सक्सेना को मंगलवार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पद पर नियुक्त जस्टिस उमेश कुमार को 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण नहीं करने का आदेश दिया है. 

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21 जून को किया गया था नियुक्त

जस्टिस उमेश कुमार को उप राज्यपाल ने 21 जून को DERC का चेयरपर्सन नियुक्त किया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उप राज्यपाल दिल्ली सरकार को इस पद पर नियुक्ति के लिए नहीं कह सकते हैं. इसके साथ ही टॉप कोर्ट ने 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा.

दिल्ली सरकार ने नियुक्ति को बताया था साजिश

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डीईआरसी चेयरमैन पद पर नियुक्ति को साजिश बताया है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि उसकी तरफ से गरीबों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है. यह दिल्ली में बेहद पॉपुलर स्कीम है. LG अपना चेयरमैन तैनात करके फ्री बिजली पर रोक लगाना चाहते हैं. 

स्पेशलिस्ट्स की नियुक्ति खारिज करने पर भी होगी रार

दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच एक नई लड़ाई का ग्राउंड भी तैयार हो गया है. उप राज्यपाल ने सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त 400 स्पेशलिस्ट्स की नियुक्ति खारिज कर दी है, जो विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं. उप राज्यपाल ने नियुक्ति को अपारदर्शी, बिना मंजूरी वाली और आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए सभी को बर्खास्त कर दिया है.  इसके खिलाफ भी आप की तरफ से चुनौती दिए जाने की संभावना है.

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Arvind Kejriwal vs Delhi LG Supreme Court deferred DERC chairperson oath ceremony read all details
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अधिकारों की लड़ाई में उपराज्यपाल को फिर झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति पर लग
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Kejriwal Vs Delhi LG: अधिकारों की लड़ाई में उपराज्यपाल को फिर झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति पर लगाई रोक