डीएनए हिंदी: नोएडा के सेक्टर-150 में स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े ऐस बिल्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की और से लगाई गई सभी पाबंदियों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी जमीन पर कब्जा दे सकेगी. नोएडा प्राधिकरण को नक्शा पास करने का भी आदेश दिया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंपनी को जमीन आवंटन की तारीख से लेकर अब तक जीरो पीरियड का लाभ देने के लिए कहा है. अदालत के आदेश के मुताबिक अब ब्याज की रकम भी समायोजित करनी पड़ेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से कम से कम 10,000 घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. जैसे ही प्राधिकरण कोर्ट के नियम को लागू करता है, लोग अपने नाम की रजिस्ट्री करा सकेंगे.
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स्पोर्ट्स सिटी में अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होगी
घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को नोएडा प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक के आदेश को रद्द कर दिया. बोर्ड का आदेश था कि मैप संशोधन की मंजूरी और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के साथ स्थित सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी में अपार्टमेंट की रजिस्ट्री बंद रहेगी.
किसे मिली है राहत?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला रियल्टी फर्म ऐस इंफ्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अप्रैल 2022 को दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. याचिका में नोएडा प्राधिकरण के 18 जनवरी, 2021 के रजिस्ट्रियों और मैप से जुड़े एक फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी.
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10,000 लोगों को मिलेगी राहत
नोएडा में कम से कम 10,000 घर खरीदारों को तत्काल राहत मिलेगी. अब वे अपने घरों की रजिस्ट्री करा सकेंगे. ऐस इंफ्रासिटी के अलावा, 11 अन्य डेवलपर्स ने भी हाई कोर्ट में रिट दायर की है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा बिक्री/खरीद और भवन मानचित्रों में संशोधन पर प्रतिबंध के कारण, न केवल अपार्टमेंट खरीदारों बल्कि रीयलटर्स को भी अपना काम पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था.
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नोएडा स्पोर्ट्स सिटी पर हाईकोर्ट का एक फैसला और खिले घर खरीदारों के चेहरे, वजह क्या है