Delhi News: AAP विधायक नरेश बालियान (Naresh Balyan) को बिल्डर्स से वसूली में गैंगस्टर्स के साथ गठजोड़ करने के आरोपों में बुधवार को जमानत मिल गई है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बालियान को इस मामले में जमानत दी. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद बालियान को राहत नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक को कोर्ट के बाहर से ही महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट (Mcoca Act) के तहत फिर से हिरासत में ले लिया है. यह कानून गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ करने और अवैध वसूली जैसे आरोपों में लगाया जाता है, जिसके तहत जमानत मिलने की संभावना बेहद कम होती है. ऐसे में माना जा रहा है कि नरेश बालियान अब लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं.

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जमानत की संभावना देख पहले ही जमा ली थी पुलिस ने फील्डिंग
नरेश बालियान को वसूली मामले में तीन दिन का रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को जमानत मिलने की पूरी संभाना थी. इसे ध्यान में रखकर दिल्ली पुलिस ने पहले ही अपनी फील्डिंग जमा ली थी. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को नरेश बालियान को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगने के साथ ही नए केस में मकोका के तहत गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका भी दाखिल की. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी गौर किया. मजिस्ट्रेट ने दोनों याचिकाओं पर पहले आदेश रिजर्व रख लिया. बाद में वसूली मामले में बालियान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी मकोका के तहत नए सिरे से बालियान को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी. 

इस केस में हुई थी बालियान की गिरफ्तारी
बालियान को दिल्ली पुलिस ने शनिवार (30 नवंबर) की रात में गिरफ्तार किया था. आप विधायक की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें बालियान को जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बात करते हुए बताया गया है. इस क्लिप में बालियान की तरफ से सांगवान को दिल्ली में बिल्डर्स से रंगदारी वसूलने को कहा जा रहा है. साथ ही कुछ बिल्डर्स के नाम भी बताए जा रहे हैं. यह ऑडियो क्लिप कथित तौर पर साल 2023 की है, जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के केस 191/23 से जुड़ा हुआ बताया गया था. इस क्लिप के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बालियान को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, जिसमें आनाकानी करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंपा था.

क्यों बढ़ जाएंगी मकोका एक्ट लगने से मुश्किल
मकोका कानून के तहत गिरफ्तारी होने से नरेश बालियान की मुश्किल बढ़ने जा रही हैं. दरअसल इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत के लिए बेहद सख्त प्रावधान है, जिनके चलते जमानत होना नामुमकिन सा माना जाता है. यह कानून अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों पर या जबरन वसूली, फिरौती, हत्या, और हत्या की कोशिश जैसे अपराधों में आरोपी बनाए जाने पर लगाया जाता है. अंडरवर्ल्ड के संगठित अपराध को खत्म करने के लिए 1999 में इस कानून को महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था, जिसे दिल्ली में भी लागू किया गया है. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है. इसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही आरोपी व्यक्ति की संपत्ति भी सरकार जब्त कर सकती है. 

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AAP MLA Naresh Balyan arrested again just after got bail from rouse avenue court in extortion case delhi police accused him in mcoca act arvind kejriwal read delhi News
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AAP विधायक Naresh Balyan को मिली जमानत, कोर्ट से बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार, यह
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आप MLA नरेश बालियान जमानत मिलते ही फिर गिरफ्तार, यह है नया केस

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