सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया गया था. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कई सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट के इस फैसले को लेकर हंगामा शुरू हो गया है.
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president droupadi murmu questions supreme court ruling on state bill deadline refers constitution
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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा तय करने पर राष्ट्रपति ने उठाएं सवाल