डीएनए हिंदी: 'मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं.' इस बयान के चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके चलते राहुल गांधी के खिलाफ खेल चला और आज उन्हें सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है. चुनावी रैली के दौरान दिए इस बयान के चलते उनकी खूब आलोचना हुई थी और मानहानि के केस में राहुल बुरे फंसे हैं लेकिन यह मानहानि केस क्या है चलिए इसे समझते हैं.
मानहानि केस की बात करें तो किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला असत्य कथन मानहानि होता है. अधिकांश न्यायप्रणालियों में मानहानि के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के प्रावधान हैं ताकि लोग विभिन्न प्रकार की मानहानियाँ तथा आधारहीन आलोचना अच्छी तरह सोच विचार कर ही करें और सार्वजनिक जीवन में लोगों पर सोचे समझे कुछ भी आरोप न लगाएं.
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क्या है मानहानि का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की मानहानि की धारा 499 के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपन मान-सम्मान, शौहरत, यश इतियादी को सुरक्षित रखने का अधिकार है और इसी के हनन पर मानहानि का केस चलाया जाता है और इसमें जेल की सख्त सजाओं से लेकर जुर्माना भरने तक की सजा का प्रावधान है.
कितनी मिलती है सजा
ऐसे में मानहानि का केस चलने पर आरोपी को धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सज़ा हो सकता है. आर्थिक उदेश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सज़ा हो सकती हैं.
Video: Rahul Gandhi-'Modi Surname Case' में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या है मामला
सजा के तुरंत बाद जमानत
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा का फैसला सुनाया है. हालांकि राहुल को तुरंत ही जमानत भी मिल गई है. कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत का समय दिया है. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें फिर सरेंडर करना होगा.
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क्या होता है मानहानि का मुकदमा, जिसके चलते राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा, जानिए सबकुछ