West Bengal Rape And Murder Case: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक नाबालिग लड़की (Minor Girl) के साथ हुए रेप और हत्या (Rape and Murder) के मामले ने पूरे राज्य को हिला दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) को खास सुनवाई करनी पड़ी. कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम (Post Mortem) केंद्र सरकार (Central Government) के अस्पताल में, मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जाए.
परिवार ने लगाया आरोप
मृतका के परिवार ने बताया कि बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं. साथ ही खून भी लगा हुआ था. इस बात के सामने आते ही बवाल और बढ़ गया. इस पर रिएक्शन देते हुए CM Mamata Banerjee ने पुलिस को निर्देश (Instruction) दिया कि मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए. उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को तीन महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा दी जाए.
हाई कोर्ट का आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट के Justice Tirthankar Ghosh ने इस मामले की अहमियत को देखते हुए तुरंत सुनवाई की है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता (Victim) का शव कल्याणी स्थित AIIMS में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए. अगर वहां जरूरी सुविधाएं (Facilities) नहीं हैं, तो नादिया जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) में किया जाए. साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया (Process) की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) हो और पीड़िता के माता-पिता को भी इसकी एक कॉपी दी जाए.
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बीजेपी की मांग सीबीआई से हो जांच
बीजेपी की सचिव प्रियंका टिबरेवाल ने इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) यानी (NCPCR) से हस्तक्षेप (Interference) की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध (Heinous Crime) की सही जांच के लिए सीबीआई (CBI) की भूमिका जरूरी है. इससे जनता को विश्वास होगा कि जांच किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव (Influence) से दूर है.
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नाबालिग बच्ची के शरीर पर मिले कई चोट के निशान, मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा Post Mortem