डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों के नेताओं को झटका दिया है. कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवजनम की बेंच ने चुनाव के लिए नामांकन अवधि बढ़ाने वाली सुनवाई की. कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि इसका फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा. सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों को तैनात करने के निर्देश दिए.

बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख बढ़ाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसके साथ केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की थी. ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख बढ़ाने पर सुनवाई की.

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 कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर कही यह बात 

 पंचायत चुनाव की तारीखों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि जहां-जहां राज्य पुलिस कम है, वहां केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए. इसके साथ पंचायत चुनाव में इस बार CCTV कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया. 

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कब होंगे पंचायत चुनाव?

पंचायत चुनाव के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जून होगी. वहीं, विपक्षी दलों ने सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं. विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. उनके साथ हिंसा कर रहे हैं. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हो रहे इस पंचायत चुनाव में जीतने के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं. 

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों की बढ़ाई चिंता, तारीख बढ़ाने से इनकार
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 कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों की बढ़ाई चिंता, पंचायत चुनाव की नामांकन तारीख बढ़ाने से इनकार