उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है. उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले दोपहर करीब 12:30 बजे, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने का औपचारिक ऐलान करे चुके हैं. अधिकारियों के मुताबिक UCC को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा.
सीएम धामी ने कर ली तैयारी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की अगुआई की. एक दिन पहले (26 जनवरी) को सीएम धामी ने कहा कि UCC धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव स्थापित करेगा. उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है.
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क्या-क्या होंगे बदलाव
यूसीसी लागू होने के बाद ये बदलाव होंगे.
- शादी के लिए लड़कों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए.
- शादी करने के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
- किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा.
- सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन कोई भी दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले सकता है.
- उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी.
- एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
- लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
- लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है.
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब ये है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, फिर चाहें वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, उनके लिए एक ही कानून लागू होगा. इसके लागू होते ही शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, बच्चा गोद लेने का अधिकार समेत सभी चीजों में समान अधिकार मिलेंगे.
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Uttarakhand में लागू हुगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी- लिवइन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, जानें और क्या होंगे बदलाव