डीएनए हिंदीः एसिड अटैक (Acid Attack) के एक मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 35 लाख रुपये की मुआवजा राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. पीड़िता इस हमले में 60 फीसदी से अधिक झुलस गई थी. कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा 35 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, उसके लिए यह उचित और पर्याप्त होगा.
सरकार उठाएगी पूरा खर्च
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर याचिकाकर्ता कुछ करने को तैयार है तो उसे कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर के ऑपरेशन, यात्रा और रहने का पूरा खर्च भी उत्तराखंड सरकार की ओर से वहन किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा गया, "मुआवजे और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पूर्वोक्त राशि के अलावा, राज्य सरकार पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्रदान करेगी क्योंकि यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि एसिड अटैक सर्वाइवर को सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है.''
क्या है मामला?
एसिड अटैक सर्वाइवर पर 2014 में तेजाब से हमला किया गया था. पीड़िता ने अपना दाहिना कान भी खो दिया है. बाद में इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया था. वहीं, महिला की ओर से दायर एक याचिका पर कोर्ट ने एक निर्देश पारित किया. 2019 में उस याचिका का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने किया था. सरकार अलग से मुआवजा देने को तैयार नहीं थी. सितंबर 2019 में अदालत के आदेश पर उसे 1,50,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की बात हुई थी.
इनपुट-एजेंसी
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एसिड अटैक पीड़िता को मिलेगा 35 लाख रुपये मुआवजा, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश