Gorakhpur Masjid: यूपी के गोरखपुर में एक तीन मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है. यह मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है. इस मस्जिद को गिराने के लिए जीडीए की तरफ से 15 दिन की डेडलाइन दी गई है. निगम का कहना है कि ये मस्जिद निगम की भूमि पर बिना नक्शा पास पराए बनाई गई थी. इसलिए इस मस्जिद को गिराने का आदेश जारी किया गया है.
खुद ही गिरा लें नहीं तो प्राधिकरण गिराएगा
जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से इस मस्जिद को अवैध करार दिया गया है. बता दें कि विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद नोटिस जारी करते हुए विकास प्राधिकरण ने मस्जिद को जमींदोज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं इस आदेश में स्वयं मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कही गई है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राधिकरण स्वयं इस मस्जिद को गिरा देगा और खर्चा भी वसूला जाएगा.
यह भी पढ़ें: Delhi Assembly: अरविंदर सिंह लवली बने प्रोटेम स्पीकर, दिलाएंगे नए विधायकों को शपथ, विपक्ष की भूमिका में AAP
बुधवार को होगी सुनवाई
फिलहाल मस्जिद के पक्षकार ने इस मामले में मंडल आयुक्त कोर्ट से अपील की है. अब कोर्ट इस मामले का सुनवाई अगले बुधवार को करेगा. इस मामले में जब जीडीए वीसी आनंद वर्धन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही कुछ कहना संभव है. निगम के अनुसार 60 मीटर की जमीन के अंदर नक्शा पास कराना जरूरी होता है लेकिन इस मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराएं हुआ है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
- Log in to post comments

Gorakhpur Masjid
15 दिन के भीतर जमींदोज की जाएंगी Gorakhpur की मस्जिद, GDA के खिलाफ कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, जानें पूरा मामला