डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UPSCRPC) ने एक अजीबो-गरीब निर्देश जारी किया है. आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर शॉपिंग मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर न जाने पाएं. जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर स्कूल टाइम पर स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पहनकर आने वाले बच्चों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाएं और सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल ड्रेस में इन जगहों पर न जाने पाएं.
आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की ओर से जारी इस पत्र को सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है. इस पत्र में लिखा गया है कि आयोग को अधिकार है कि वह बच्चों के संरक्षण और अधिकार से जुड़े मामलों में उचित कार्रवाई कर सके. साथ ही, यह दलील भी दी गई है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून-2005 की धारा 13 (1) और 14 (1) के मुताबिक, आयोग स्वत: संज्ञान लेकर जांच कराने का अधिकार रखता है.
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UP State Commission for Protection of Child Rights member writes to all DMs of the state, asking them to ensure prohibition of entry of students, wearing school uniforms, at parks, malls, restaurants etc.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 28, 2022
Letter states that students go to these spots instead of going to schools pic.twitter.com/G5dZhasg51
'स्कूल टाइम पर घूमते हैं बच्चे, हो सकती है दुर्घटना'
पत्र में आगे लिखा गया है, 'आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं स्कूल टाइमिंग पर स्कूल न जाकर अन्य सार्वजनिक जगहों जैसे कि पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर समय व्यतीत करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है.'
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इस पत्र के ज़रिए आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सार्वजनिक जगहों पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने वाले बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित करें. आयोग ने जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि एक हफ्ते में यह भी बताएं कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है.
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School Dress में शॉपिंग मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट में न जा पाएं स्टूडेंट, यूपी के सभी DM को निर्देश