अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी सपा नेता मुईद खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उसके विरुद्ध एक बैंक को गलत जानकारी उपलब्ध कराने के आरोप लगे हैं. दूसरी तरफ इस केस को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से मुईद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लेकर जानकारी साझा की है. पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ब्रांच मैनजर श्रीप्रकाश की तरफ से मुईद पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है. दरअसल, पीएनबी का ये ब्रांच मुईद की एक बेहद पुरानी हो चुकी बिल्डिंग में स्थित है.
क्या है पूरा मामला?
उन्होंने कंप्लेन में बताया है कि मुईद की पुरानी हो चुकी इमारत में बैंक का ब्रांच चल रहा था. लेकिन 22 अगस्त की तारीख को इस इमारत को स्थानीय प्रशासन की ओर से अवैध बताया गया था, और उसे गिरा दिया गया, फिर आनन-फानन में बैंक के ब्रांच को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया. प्राथमिकी में यह आरोप भी लगाया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर बैंक को हॉल और कमरा किराए पर दिया गया था और बैंक को इस बात की जानकारी अधिकारियों से नोटिस मिलने के बाद हुई, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ और शाखा को स्थानांतरित करना पड़ा. अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) मधुवन कुमार सिंह ने कहा, 'इस मामले में पूरा कलंदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.'
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रेप मामले के बाद प्रशासन ने लिए थे कड़े एक्शन
आपको बताते चलें कि जुलाई में सामूहिक दुष्कर्म के केस सुर्खियों में आने के बाद यूपी सरकार की तरफ से मुईद के विरुद्ध कड़े एक्शन लिए गए थे. इसके तहत सबसे पहले उसकी बेकरी को अवैध निर्माण बताते हुए ढहाया गया. इसी क्रम में बैंक के ब्राच वाली इमारत को भी ढहाया गया.
(With PTI Input)
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UP: बलात्कार के आरोपी सपा नेता मुईद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें क्या है पूरा केस