अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और हाल ही आपकी या आपके किसी जानने वाले की शादी (marriage) हुई है. तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल उत्तर प्रदेश में अब विवाह प्रमाण पत्र (marriage certificate) बनवाते समय वर- बधु को दहेज का भी विवरण देना पड़ेगा. इस नियम को लागू करते हुए शासन ने निबंधन विभाग को आदेश जारी कर दिया है. अभी तक प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनावाते समय वर-वधू को शादी का कार्ड, दशवीं की मार्कशीट, दो गवाहों सहित आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लगाने पड़ते थे.
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अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया
लेकिन अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय इन सभी दस्तावेजों के साथ दहेज का विवरण पत्र भी जमा करना पड़ेगा. इससे संबंधित सभी जानकारियों से जुड़ा नोटिस कार्यलय के बाहर चिपका दिया गया है. इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा. अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें.
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कैसे बनवाएं मैरिज सर्टीफिटेक
यूपी (UP) में मैरिज सर्टीफिटेक (Marriage Certificate) बनवाने के लिए आप ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तमाल कर सकते है. Online तरीके से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा. वहीं ऑफलाइन तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप कार्यलय जाकर आवेदन जमा कर सकते है.
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में कितनी लगती है फीस
बता दें कि, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है. विवाह की तिथि से 30 दिन में पंजीकरण करवाने की फीस लगभग 10 रुपए है. वहीं इसके बाद आवेदन करने पर आपको 100 रुपए शुल्क के रूप में जमा करने पड़ेंगे.
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UP में मैरिज सर्टिफिकेट (marriage certificate) बनवाने से पहले देना होगा दहेज का ब्योरा, शासन ने जारी किया आदेश