डीएनए हिंदी: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) को साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (United Against Hate) के सदस्य खालिद सैफी को एक मामले में दोष मुक्त कर दिया है. यह फैसला एफआईआर संख्या 101/2020 से जुड़े मामले में दिया गया है. यह एफआईआर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने में दर्ज कराई गई थी. फिलहाल, ये दोनों UAPA के आरोपों के तहत न्यायिक हिरासत में हैं.
जिस एफआईआर के तहत इन दोनों को दोष मुक्त करार दिया गया है. उसके तहत दोनों को पहले ही जमानत मिल गई है. हालांकि, पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश के आरोपों में दोनों के खिलाफ UAPA लगाया गया है. UAPA के आरोपों के तहत ये दोनों अभी जेल में ही बंद हैं.
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Delhi's Karkardooma Court discharges Umar Khalid and Khalid Saifi in a riot-related case in February 2020.
— ANI (@ANI) December 3, 2022
खसूरी खास थाने में दर्ज हुआ था केस
पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने में उमर खालिद और खालिद सैफी और आईपीसी की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153-A, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 32 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया था. इसके अळावा, पब्लिक प्रॉपर्टी ऐक्ट की धारा 3 और 4 के साथ-साथ आर्म्स ऐक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई थी. कोर्ट ने इन दोनों को इस केस में आरोप मुक्त कर दिया है. यह केस एक पुलिस कॉन्स्टेबल के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था.
आरोपों के मुताबिक, AAP के पूर्व पार्ष ताहिर हुसैन की बिल्डिंग को दंगाइयों ने पत्थरबाजी, ईंट फेंकने, पेट्रोल बम फेंकने और एसिड बम चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था. आरोप था कि उमर खालिद और खालिद सैफी ने इन दंगों के लिए आपराधिक साजिश रची थी. इस मामले में दोनों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि मामूली चीजों के आधार पर इन दोनों को जेल में नहीं रखा जा सकता.
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दिल्ली दंगा 2020: अदालत ने उमर खालिद को किया दोष मुक्त, खालिद सैफी को भी राहत