डीएनए हिंदी: वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) खफा नजर आ रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि वह वीर सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की डिनर पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है.
उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें. उन्होंने कहा कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) तीन दलों - शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) - का गठबंधन है, जिसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी था. ठाकरे ने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा. सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेलीं. हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं. यह बलिदान एक प्रतीक है.
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बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शाम को तमाम विपक्षी दलों के सांसदों के लिए अपने घर पर डिनर पार्टी रखी है. यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर के अपमान के मुद्दे पर उनके दल का कोई भी नेता इस डिनर में शामिल नहीं होगा. दरअसल, राहुल गांधी ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता.
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राहुल के लिए सहानुभूति हो जाएगी कम
उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सावरकर पर हमला करने से लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने से उन्हें मिली सहानुभूति कम हो जाएगी. पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी आज जिस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वह सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देकर नहीं जीती जाएगी. इससे निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत होगी.’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर सामना में कहा गया है कि तानाशाह हमेशा डरपोक होता है और तानाशाह पहले न्यायपालिका और संसद पर नियंत्रण करता है तथा विपक्ष को खत्म करता है। संपादकीय में कहा गया है कि इसे ही गुलामी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि सावरकर ने 12 साल की उम्र में ही ऐसी गुलामी से लड़ने की शपथ ली थी तथा गांधी को भी ऐसी ही शपथ लेनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी.
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'सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे', राहुल के बयान से भड़के उद्धव ठाकरे, खड़गे की डिनर पार्टी से बनाई दूरी