Delhi-Noida: दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले DND (दिल्ली नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे पर टोल वसूली अब स्थायी रूप से बंद रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें डीएनडी को टोल फ्री घोषित किया गया था. अदालत ने कहा कि टोल ब्रिज कंपनी और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुआ अनुबंध ऐसा था, जो कंपनी को अनिश्चित काल तक टोल वसूलने का अधिकार देता है.
लंबे समय से टोल वसूली विवाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को दिए अपने फैसले में कहा था कि डीएनडी को संचालित करने वाली कंपनी, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL), अनुबंध के तहत तय लाभ कमा चुकी है. इसके बाद हाई कोर्ट ने टोल वसूली पर रोक लगा दी. कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की पीठ ने रोक लगाने से मना कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
टोल कंपनी को भारी मुनाफे पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोल ब्रिज कंपनी ने 2001 में DND ब्रिज के शुरू होने से 2016 तक काफी अधिक मुनाफा कमा लिया है. अदालत ने माना कि अनुबंध में पारदर्शिता की कमी थी और नोएडा अथॉरिटी ने टोल कंपनी के हित में मनमाना समझौता किया. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को जनहित में याचिका दायर करने का अधिकार था. अदालत ने कहा कि लंबे समय तक टोल वसूली के जरिए नागरिकों से अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपये वसूले गए हैं.
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क्या चांद तक सड़क बना दी है?
2016 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने DND टोल कंपनी की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सिर्फ 10 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसे कंपनी अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत कर रही है. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, आप इसे ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे चांद तक रास्ता बना दिया हो. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कंपनी को DND ब्रिज का रखरखाव जारी रखने की अनुमति होगी. वहीं, ब्रिज पर विज्ञापन को लेकर नोएडा अथॉरिटी और कंपनी के बीच चल रहे विवाद पर अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की और इसे अन्य फोरम पर निपटाने को कहा
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दिल्ली-नोएडा DND फ्लाईवे पर टोल वसूली रहेगी बंद, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ठहराया सही