दिल्ली और एनसीआर (Delhi NCR Pollution) में प्रदूषण का गंभीर स्तर बना हुआ है. प्रदूषण और दिल्ली की जहरीली हवा (Delhi AQI) ने लोगों के लिए घर से निकलना दूभर कर दिया है. इस बीच प्रदूषण (Pollution) के मामले पर हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ी फटकार लगाई है. दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं. शुक्रवार को भी दिल्ली में धुंध छाई हुई है और एयर क्वालिटी 373 दर्ज किया गया है. दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में है.
दिल्ली सरकार के जवाब पर Supreme Court ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है. दरअसल दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Pollution) के मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने दिल्ली सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बैन के बावजूद भी राजधानी में बैकडोर से ट्रक की एंट्री हो रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को 113 एंट्री प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश देंगे.
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दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि किन 113 प्वाइंट्स पर ट्रकों की एंट्री बैन है. जहां बैन लगाया गया हैं, वहां निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई. इस पर दिल्ली सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कहा कि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 13 एंट्री प्वाइंट पर कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज एमिकस क्यूरी को सौंपा जाए. साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि कुछ युवा वकीलों की नियुक्ति की जाएगी जो सभी 113 एंट्री प्वाइंट से ट्रकों के आवागमन की रिपोर्ट सौंपेगी.
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Supreme Court ने Pollution पर फिर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, 'आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं'