दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwa) जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने गुरुवार को सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
एक जमानत में पूरा दिन निकल गया - SC
कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दायर केस में केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है. इस मामले पर जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की. दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जमानत में केस में पूरा दिन ले लिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक जमानत मामले में पूरा दिन ले लिया है. हम जितनी संख्या में केसों से निपट रहे हैं, दूसरे केसों के बारे में भी सोचना चाहिए.
Supreme Court reserves order on the plea filed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail in the CBI corruption case stemming from the alleged excise policy scam.
— ANI (@ANI) September 5, 2024
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जमानत पर फैसला सुरक्षित
आपको बता दें कि CM केजरीवाल को पहले ही दिल्ली शराब घोटाला में ईडी की तरफ से दायर FIR में जमानत मिल चुकी है, हालांकि, CBI की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है. गुरुवार को सीएम केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला