डीएनए हिंदी: इसी साल फरवरी महीने में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर उत्तर प्रदेश में गोली चला दी गई थी. गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आरोपी को जमानत दे दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह एक हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर करे.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे निर्देश दिया है कि वह आरोपियों को जमानत देने के फैसले पर फिर से विचार करे. आपको बता दें कि 3 फरवरी को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे. इसी दौरान मेरठ के छजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी के काफिले पर गोली चलाई गई थी. हालांकि, इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.

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ओवैसी के काफिले पर चली थी गोली
हमले के बाद असुदद्दीन ओवैसी ने कहा था, 'मेरठ के किठौर में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था. इसी दौरान मेरी गाड़ी पर छजारसी टोल प्लाजा के पास दो लोगों ने 3-4 राउंड गोली चलाई. वे कुल 3-4 लोग थे. मेरी कार के टायर पंक्चर हो गए थे तो मुझे दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा. गोली उनकी गाड़ी पर लगी थी कि जिस पर निशान देखे गए थे.'

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इस हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी को सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की थी. हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया गया था. आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोप में शुभम और सचिन नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

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ओवैसी पर गोली चलाने वाले को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का
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ओवैसी पर फरवरी में चली थी गोली

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ओवैसी पर गोली चलाने वाले को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला