डीएनए हिंदी: इसी साल फरवरी महीने में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर उत्तर प्रदेश में गोली चला दी गई थी. गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आरोपी को जमानत दे दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह एक हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर करे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे निर्देश दिया है कि वह आरोपियों को जमानत देने के फैसले पर फिर से विचार करे. आपको बता दें कि 3 फरवरी को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे. इसी दौरान मेरठ के छजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी के काफिले पर गोली चलाई गई थी. हालांकि, इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.
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Supreme Court sets aside the order passed by the Allahabad High Court granting bail to the accused who fired at the vehicle of All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) president Asaduddin Owaisi in February 2022. https://t.co/8NrfYBKUu2 pic.twitter.com/2FnH2XTgYu
— ANI (@ANI) November 11, 2022
ओवैसी के काफिले पर चली थी गोली
हमले के बाद असुदद्दीन ओवैसी ने कहा था, 'मेरठ के किठौर में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था. इसी दौरान मेरी गाड़ी पर छजारसी टोल प्लाजा के पास दो लोगों ने 3-4 राउंड गोली चलाई. वे कुल 3-4 लोग थे. मेरी कार के टायर पंक्चर हो गए थे तो मुझे दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा. गोली उनकी गाड़ी पर लगी थी कि जिस पर निशान देखे गए थे.'
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इस हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी को सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की थी. हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया गया था. आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोप में शुभम और सचिन नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
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ओवैसी पर गोली चलाने वाले को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला