सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी है. वह हर दिन 12 घंटे हिरासत में पैरोल पर चुनाव प्रचार कर सकेंगे. कोर्ट ने AIMIM नेता को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में हर दिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और चुनाव प्रचार करने के बाद रात को वापस जेल लौटना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में क्या दी दलील?
ताहिर हुसैन की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है. ऐसे में उनके मुवक्किल को पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने का अनुमति दी जाए. सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वह अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार करना चाहते हैं. भले ही उन्हें घर जाने की अनुमति न दी जाए. वह होटल में ठहर जाएंगे.

ताहिर हुसैन के इस अनुरोध का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है. उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा. अदालत ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी. पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि ताहिर हुसैन द्वारा प्रस्तावित शपथपत्र के बारे में सूचित करें.

AIMIM ने बनाया उम्मीदवार
सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 22 जनवरी को विभाजित फैसला दिए जाने के बाद ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत नहीं मिली थी. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल प्रदान की थी.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को दंगे हुए थे. जिसमें 53 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे. ताहिर हुसैन खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े मामले में आरोपी हैं.

(With PTI inputs)

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Supreme Court grants parole custody to tahir Hussain for delhi election campaign 2020 delhi riots case
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ताहिर हुसैन को मिली चुनाव प्रचार की इजाजत
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दिन में प्रचार, रात में जेल और हर दिन 2.47 लाख रुपये... ताहिर हुसैन को इन शर्तों के साथ मिली कस्टडी पैरोल 
 

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