डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट-न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को राहत दे दी है. धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त भी रखी है कि वह इन पांच दिनों में इस मामले से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेंगे. इसके अलावा, वह सीतापुर को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में केस दर्ज होने के बाद सीतापुर की स्थानीय अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायित हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल जुबैर सीतापुर की जेल में बंद हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी पुलिस को भी नोटिस जारी किया है.
यह भी पढ़ें- AIIMS में भर्ती लालू यादव की तबियत में सुधार, खिचड़ी खाते हुए परिवार से की बात
अंतरिम जमानत के साथ शर्तें लागू
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी है. इस जमानत के साथ शर्तें जोड़ी गई हैं कि वह इस मामले से जुड़ा कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे. साथ ही, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वह सीतापुर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के न्याय-क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक और शर्त जोड़ी है कि वह बेंगलुरु या कहीं और मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइश से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते. आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था.
यह भी पढ़ें- Britain के पीएम के पास अब नहीं होगा रहने को घर, जानें इस्तीफे के बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए और धारा 295 ए के तहत दर्ज केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो कोर्ट ने पुलिस को रिमांड दे दी. साल 2018 में एक ट्वीट के मामले में एक ट्विटर यूजर की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Mohammad Zubair को सुप्रीम कोर्ट ने दी पांच दिन की अंतरिम जमानत, कुछ शर्तों का करना होगा पालन