Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल (LG) के फैसले को बरकार रखते हुए दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बिना सरकार की अनुमति एल्डरमैन की नियुक्ति करेंगे उपराज्यपाल'.

उपराज्यपाल को नहीं लेनी होगी सरकार से अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल के हाथ में रहेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली के उपराज्यपाल (LG)  MCD में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति बीना सरकार के अनुमति कर सकते हैं. 


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दिल्ली सरकार को मिला झटका 
(MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने बाद फैसला सुनाया है और कहा है कि (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति करना उपराज्यपाल की एक वैधानिक शक्ति है. 

एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट 
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि 'उपराज्यपाल को ये अधिकार है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सके. इसमें सरकार के सलाह या अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है.' दरअसल, दिल्ली एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 एल्डरमैन हैं. 

1993 के एक्ट का दिया हवाला 
2022 के एमसीडी चुनाव में आप पार्टी ने बीजेपी को हराया था. वहीं जहां बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो आप पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर  याचिका में कहा गया है कि ' 25 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को एमसीडी में नियुक्ति करना चाहिए.'

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Supreme Court big decision regarding appointment of Delhi MCD Alderman by Lieutenant Governor
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'एल्डरमैन की नियुक्ति करेंगे उपराज्यपाल'
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'एल्डरमैन की नियुक्ति करेंगे उपराज्यपाल', Supreme Court से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका
 

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