गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन(Somnath Bulldozer Action) मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च अदालत से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है. साथ ही, बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक सरकार का जमीन पर कब्जा बरकरार रहेगा. कोर्ट के अगले आदेश तक जमीन किसी भी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी संरक्षित स्मारक की दलील
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दलील रखी. उन्होंने कहा कि यह संरक्षित स्मारक है, जिस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं है. इसके जवाब में जस्टिस गवई ने कहा कि तीसरे पक्ष के कौन से अधिकार हैं? यह जमीन सरकार की जमीन है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. इसमें किसी तरह के और बदलाव की हमें जरूरत नहीं लगती है. फिलहाल यथास्थिति को बरकरार रखा जाए.
यह भी पढ़ें: करहल की सीट पर 22 साल से नहीं खिला है कमल, CM Yogi Adityanath ने बनाया खास प्लान
कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि संरक्षित स्मारक ढहाए जाने के पीछे वजह बताई गई कि यह अरब सागर के पास है. स्मारक जल निकाय के पास नहीं हो सकते हैं. इसके जवाब में एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि यह संरक्षित स्मारक नहीं है. जमीन सरकार की है और इस पर किसी तीसरे पक्ष का दावा नहीं बनता है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में हमें कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही है. ऐसे में कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: 'हाथ' छोड़ 'घड़ी' के हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान, नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट, NCP ने जारी की लिस्ट
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
- Log in to post comments
सोमनाथ बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष को झटका, नहीं मिली SC से राहत