डीएनए हिंदी: पर्यावरण को बढ़ती सजगता और दोहन में कमी को लेकर ही सोलर एनर्जी को विस्तार दिया जा रहा है लेकिन सोलर कंपनी ने अपने काम के लिए ही पेड़ काट डाले. इस मामले में अब एनजीटी (NGT) ने सख्त एक्शन लिया है और कंपनी को 250 पेड़ के एवज में 10 गुना पेड़ लगाने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही एनजीटी ने कंपनी पर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
दरअसल यह मामला राजस्थान के जोधपुर जिले का है जहां एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को न केवल ढाई हजार पेड़ लगाने का फरमान सुनाया गया है बल्कि 2 लाख रुपये जुर्माना भी देने को कहा गया है. कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 पेड़ काट डाले जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भड़क गया है.
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पहले इस संस्था ने कंपनी के तर्कों को सुना औपर फिर कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है. इस मामले में खास बात यह है कि पेड़ो को काटने के बाद कंपनी के खिलाफ बिश्नोई समाज ने मोर्चा खोल दिया क्योंकि यह वर्ग पेड़ों को देवताओं मानकर उनकी पूजा करता है. कंपनी पर आरोप है कि पहले उसके कर्मचारियों ने पेड़ काटे और फिर उन्हें छिपाने के लिए जमीन में ही गाड़ दिया.
इस मुद्दे पर बिश्नोई समाज ने खूब विरोध प्रदर्शन किए. सरकार और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. बिश्नोई समाज खेजड़ी और रोहिड़ा पेड़ों को देवता मानकर पूजा करता है. इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया. बताया जाता है कि जिस दिन से पेड़ों के अवशेष मिले उस हफ्ते में 5 दिन न केवल जोरदार प्रदर्शन हुआ, बल्कि समाज ने भूख हड़ताल भी की. मामला बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समाज को कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
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वहीं इस मामले में बिश्नोई समाज ने इस मामले को लेकर एनजीटी में याचिका दायर कर दी थी. एनजीटी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और प्रदूषण निवारण मंडल को एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा. इस रिपोर्ट में कंपनी के खिलाफ बातें सामने आईं हैं जिसके चलते NGT ने कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है.
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सोलर कंपनी ने काटे 250 पेड़, NGT का आदेश- लगाओ 10 गुना पेड़ और भरो 2 लाख का जुर्माना