डीएनए हिंदी: नोएडा में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है. ऐसा जुलाई और अगस्त महीने में आने वाले विभिन्न त्योहारों को देखते हुए किया गया है. नोएडा के अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इस दौरान बढ़ते कोविड मामलों की वजह से कोविड गाइडलाइंस को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी. कोविड गाइडलाइंस का पालना करना भी जरूरी होगा.
किन चीजों पर होगी पाबंदी
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना आधिकारिक अनुमति के धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करने दिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस या रैली नहीं निकाल सकेगा. साथ ही धारा 144 के प्रभाव की वजह से कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा या किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा.
ये भी पढ़ें- इस आदिवासी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, ऐसा रहा है इतिहास
कौन से त्योहार हैं जुलाई-अगस्त में
बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने में जगन्नाथ यात्रा, ईद उल जुहा (बकरीद), सावन महीने के अन्य त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, द्रोणाचार्य मेला, गणेश चतुर्थी जैसे कई बड़े त्योहार आ रहे हैं.
ये रही प्रमुख त्योहारों की तारीख
जगन्नाथ यात्राः 1 से 9 जुलाई
ईद उल अजहाः 9 जुलाई
श्रावण शिवरात्रिः 26 जुलाई
मोहर्रमः 8 या 9 अगस्त
रक्षा बंधनः 11 अगस्त
स्वतंत्रता दिवसः 15 अगस्त
गणेश चतुर्थीः 31 अगस्त
ये भी पढ़ें- Baarish ke Totke: जब नहीं होती है बारिश तब किए जाते हैं ये टोटके, किसान को बना लिया जाता है बंधक
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Noida में 31 अगस्त तक लगाई गई धारा-144, जानें क्या है वजह, किन चीजों पर रहेंगी पाबंदी