डीएनए हिंदी: रेलवे ने दिल्ली के दो मस्जिदों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है. बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस में कहा गया है कि दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाएं. नोटिस में यह भी कहा गया है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर रेलवे की ओर से एक्शन लिया जा सकता है. दोनों मस्जिदों के रेलवे की जमीन प होने की वजह से यह नोटिस थमाया गया है. मस्जिद प्रशासन नोटिस मिलने पर हैरानी जता रहा है. दोनों मस्जिद के प्रशासन का कहना है कि इलाके में बनी ये मस्जिद 100 साल से भी पुरानी होंगी लेकिन अब अचानक रेलवे की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह जमीन उनकी है.
अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया
उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से दिल्ली की दो मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है कि रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमित किए गए मंदिर, मस्जिद, मीनार या मजार को हटा लिया जाए. इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. 15 दिन के बाद रेलवे प्रशासन नियम के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई के लिए मस्जिद प्रशासन जिम्मेदार होगा.
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मस्जिद प्रशासन ने नोटिस मिलने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि यह इस इलाके की काफी पुरानी मस्जिद है. इसे 100 साल से भी अधिक वक्त हो गया होगा लेकिन अचानक अब नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि जमीन रेलवे की नहीं है. हालांकि अभी तक यह नहीं बताया गया है कि तय समय में अतिक्रमण हटाया जाएगा या प्रशासन इमारत को बनाए रखने के लिए कोई और कदम या कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा है.
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अतिक्रमण हटाने के लिए क्या है नियम
सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी सरकारी जमीन पर बनाई गई इमारत को हटाने का अधिकार प्रशासन के पास है. हालांकि इसके लिए सीधे कार्रवाई नहीं की जाती है बल्कि पहले सूचना और नोटिस जारी किया जाता है. इसके बाद जगह खाली करने के लिए तय वक्त दिया जाता है. आम तौर पर अगर मामला ज्यादा संवेदनशील हो तो मध्यस्थता की कोशिश भी की जाती है. कार्रवाई को अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाता है. मस्जिद प्रशासन को भी इसलिए 15 दिनों का समय दिया गया है.
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रेलवे ने अवैध ढंग से बने दिल्ली को 2 मस्जिदों को थमाया नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम