डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत के मिश्रा की अध्यक्षता वाली बैठक ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है. आइए जानते हैं कि मोदी सरनेम मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था.
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राहुल गांधी ने याचिका में लिखी थी यह बात
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो या लोकतांत्रिक संस्थानों को बार-बार कमजोर करेगा. इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा. जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा. इसके साथ कहा गया कि सम्मान पूर्वक यह दलील दी जाती है कि यदि विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा.
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इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
मोदी सर नेम मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है. जानकारी के लिए बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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राहुल गांधी को सजा के मामले में SC ने गुजरात सरकार को दिया नोटिस