डीएनए हिंदी: मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत (Surat) की सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 'मोदी उपनाम' के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मामले में कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को जमानत दे दी है. अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले प्रतिवादियों से भी 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने ले कहा है.
सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है. राहुल के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी. इस पर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष की बिना सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता. इस मामले हम शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर रहे हैं और 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है. मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
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राहुल को सुनाई गई थी 2 साल की सजा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार दोपहर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए. राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद लोकसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी.
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क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी बहाल?
राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बात का फैसला 13 अप्रैल को होगा. कोर्ट ने इस मामले में राहुल के खिलाफ मानहानि केस करने वाले प्रतिवादी से जवाब मांगा है. अगर सेंशन कोर्ट उनकी 2 साल की सजा को निलंबित कर देता है तो उनकी सासंदी बहाल हो सकती है.
दरअसल, नीरव और ललित मोदी दो भगोड़े कारोबारियों के ‘उपनाम’ के बारे में टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे 'चोरों के ‘उपनाम’ मोदी हैं. निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी. एक दिन बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
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मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, क्या अब लोकसभा सदस्यता हो जाएगी बहाल?