Delhi Parking Rules 2025: दिल्ली नगर निगम ने अवैध पार्किंग और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. अब, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के लिए नए शुल्क और नियमों में बदलाव किया गया है. यदि कोई वाहन सड़क पर अवैध रूप से खड़ा पाया जाता है-चाहे वह पुरानी कार हो या नए वाहनों के शोरूम के बाहर पार्क की गई गाड़ी, तो निगम की टीम उसे जब्त कर लेगी. इसके अलावा, अब शुल्क वाहन के वजन के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा. यानी जितने दिन जब्त किया गया वाहन या वस्तु निगम के स्टोर में रहेगी, उतना शुल्क देना होगा. वहीं, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुल्क का निर्धारण प्रतिदिन के बजाय वस्तु के वजन के आधार पर किया जाएगा.

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी को ध्यान में रखते हुए संयोजन (कंपोजिशन) शुल्क, निवारण (रिमूवल) शुल्क और भंडारण (स्टोरेज) शुल्क के नियमों में संशोधन किया गया है. यदि कोई निजी वाहन सड़क पर अवैध रूप से खड़ा पाया जाता है और निगम उसे हटाता है, तो अब वाहन मालिक को प्रति दिन 10,000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा.

गाड़ियों की मरम्मत करने वालों के लिए भी नियम
सड़क पर खड़ी गाड़ियों की मरम्मत करने वालों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं. यदि कोई वाहन सड़क पर खड़ा करके रिपेयर किया जाता है, तो उसे जब्त किए जाने पर प्रतिदिन 3,000 रुपये शुल्क देना होगा. निगम अधिकारी ने बताया कि पहले यह शुल्क वाहन के वजन और उठाने की लागत के आधार पर लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. पहली बार, पुरानी और नई कारों के शोरूम संचालकों को भी इन नियमों के दायरे में लाया गया है. इसके अलावा, किराये पर टैक्सी देने वाले व्यवसायों को भी इस शुल्क प्रणाली में शामिल किया गया है. इसके अलावा, लकड़ी के कारोबार से जुड़े व्यापारी, जो अपना सामान सड़क पर फैलाते हैं, उन्हें भी जब्त किए गए सामान को वापस पाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा.

किससे क्या लिया जाएगा शुल्क, यहां देखें

  • पटरीवाले- 600
  • पुरानी कारों के शोरुम, किराये पर गाड़ी देने वाले वाहनों को जब्त करने पर- 10,000
  • मरम्मत करने वाले वाहनों के शोरूम से जब्त कार-3000
  • गैर लाइसेंसकृत रेहड़ी-2500
  • गैर लाइसेंसकृत रेहड़ी जूस बेचने वाली-3000
  • पानी की ट्राली- 15000

जब्त वस्तुएं हटाने का शुल्क:

  • 40 किलो तक की वस्तुएं- 300
  • 40 किलो से लेकर एक क्विटंल तक-800
  • एक क्विटंल से पांच क्विटल तक-1000
  • पांच क्विंटल से अधिक-2000
  • दो पहिया वाहन व ई-रिक्शा 500 रुपये प्रतिदिन
  • निजी वाहन-1000 रुपये प्रतिदिन
  • छोटे मालवाहक वाहन-4000 प्रतिदिन
     

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People who park illegally on Delhi roads should be careful new rule has come know how much your pocket will be empty
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दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वाले हो जाएं सावधान
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दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वाले हो जाएं सावधान, आ गया नया नियम, जानें कितनी ढीली होगी जेब
 

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