डीएनए हिंदी: होली पार्टी के दिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court Delhi) परिसर के अंदर आइटम डांस का कार्यक्रम रखा गया था. इसके कई वीडियोज भी सामने आए थे जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है. हाई कोर्ट ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के लिहाज से उच्च नैतिक मानकों के आधार पर कतई सही नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर आयोजकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी क्लास लगा दी है.
रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्यक्रम 6 मार्च को आयोजित किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट इस कार्यक्रम से बेहद खफा हो गया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस अदालतों को तीन दिनों में दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके जवाब के आधार पर तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है.
A Holi celebration organised by the New Delhi Bar Association inside a Delhi court complex has caused much consternation among a section of the legal fraternity because of the “scantily-clad women dancers” who performed on stage.
— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) March 12, 2023
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न्यायिक संस्थानों की गिरती है शान
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के अमर्यादित कार्यक्रम न्यायिक संस्थानों की शान को गिराते हैं और पेशे के लिहाज से यह बेहद ही अनैतिक घटना है. रिपोर्ट्स के अनुसार कई वकीलों ने भी इस होली मिलन समारोह पर आपत्ति जाहिर करते हुए एनडीबीए को पत्र लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी.
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही यह भी कहा है कि जब तक इस मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता तब तक नई दिल्ली बार एसोसिएशन के वर्तमान कार्यकारी द्वारा किसी भी कार्यक्रम के लिए अदालत परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे.
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वायरल हुए थे डांस के वीडियो
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर के अंदर होली मिलन समारोह के दौरान आइटम डांस हुआ था और अश्लीलता समेत फूहड़ता प्रदर्शन किया गया था. इसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और कार्यक्रम की निंदा की गई थी जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आइटम डांस पर एक्शन लिया है.
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पटियाला हाउस कोर्ट में जजों के सामने हुआ 'आइटम डांस', हाई कोर्ट ने NDBA को लताड़ा