दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित कर दी है. ये जमानत याचिकाएं फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के एक बड़े षड्यंत्र से जुड़ी हैं.

इस वजह से नहीं हुई सुनवाई
इन याचिकाओं को जस्टिस नवीन चावला और शलिंदर कौर की नई खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. अदालत नहीं बैठी और जमानत याचिकाओं को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया. कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए टाल दी है.  इससे पहले, इन याचिकाओं पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी. अब जस्टिस कैत का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो गया है. 

अन्य याचिकाएं भी लंबित
29 अगस्त को डिवीजन बेंच ने उमर खालिद, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, शरजील इमाम, शादाब अहमद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं से संबंधित मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया था. हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. अन्य याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं.


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उमर खालिद पर क्या है आरोप
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोपी उमर खालिद ने UAPA मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपियों में से एक है. उमर खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है. इस मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जांच जारी है. ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब उसने हाई कोर्ट का रुख किया है.

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North East Delhi riots Umar Khalid did not get relief hearing on bail plea postponed till this date
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North East Delhi riots: उमर खालिद को नहीं मिली राहत
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North East Delhi riots: उमर खालिद को नहीं मिली राहत,  जमानत याचिका पर सुनवाई इस तारीख तक टली

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