सुप्रीम कोर्ट ने सीएए (CAA) के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाईइ करते हुए तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 9 तारीख को होगी. केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर देश में सीएए लागू कर दिया. इस कानून को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था. सीएए कानून लागू होने के बाद से ही कई संगठन और विपक्षी पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं.
9 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से तत्काल सीएए (CAA) पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की थी. इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम त्वरित आदेश नहीं दे रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल का दिन तय किया गया है. इस पर सिब्बल ने कहा कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता मिलती है, तो हम फिर से कोर्ट आएंगे.
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सरकार ने मांगा 4 हफ्ते का समय
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पूछा कि सरकार को जवाब देने के लिए कितना समय चाहिए? क्या आप 2 हफ्ते में जवाब दे सकते हैं? इसके जवाब में सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि 236 याचिकाएं और 20 आवेदन हैं. इन पर जवाब देने के लिए कम से कम 4 हफ्तों का समय मिलना चाहिए.
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तत्काल रोक की जरूरत नहीं: केंद्र सरकार
सीएए पर तत्काल रोक लगाने की याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि नागरिकता के लिए आवेदन देने और नागरिकता मिलने के बीच लंबा वक्त होता है. इस दौरान कई प्रक्रियाओं का पालन होता है. ऐसे में अगर किसी को नागरिकता मिल भी गई, तो इससे याचिकाकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी.
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CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी