डीएनए हिंदी: 1 जनवरी को सिर्फ साल नहीं बदला है, कई अहम नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जिनकी वजह से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. कई रेगुलेटरी बॉडी ने पहले ही बदलावों का ऐलान किया था, जिसकी वजह से महंगाई की मार आप पर पड़ने वाली है. कुछ अहम बदलावों के बारे में हम आपको बता देते हैं. एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है. बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें लागू हो रही हैं. NPS निकासी के नियम बदले हैं. क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर जैसे नियमों भी अहम बदलाव हुआ है.
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1. महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने नए साल 2023 के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 25 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की दरों में बदलाव नहीं किया गया है.
2. छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ा ब्याज
सरकार ने पहले कई छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि करने का ऐलान किया था. इनमें से अधिकांश डाकघर बचत योजनाएं और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना थीं. सरकार ने जनवरी से मार्च 2023 तक चौथी तिमाही के लिए एक साल की सावधि जमा, पांच साल की एफडी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना, एनएससी, पीपीएफ और केवीपी पर ब्याज बढ़ा दिया है.
3. NPS नियमों में बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलेपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने आंशिक विड्रॉल को लेकर नया आदेश जारी किया है. अब NPS में सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 फीसदी ही निकाल सकेगा.
4. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
1 जनवरी, 2023 से कई भारतीय बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर अपने रिवार्ड पॉइंट सिस्टम पर जा रहे हैं. हर बार जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से लेन-देन करते हैं तो आपके रिवार्ड पॉइंट्स के वॉलेट में कुछ प्रतिशत पॉइंट डेबिट हो जाते हैं, जिन्हें आप रिडीम कर सकते हैं. HDFC Bank रिवॉर्ट्स प्वाइंट और फीस में भी बदलाव करने जा रहा है.
5. बीमा खरीदने के लिए KYC अनिवार्य
बीमा नियामक IRDAI ने सभी बीमा पॉलिसियों के लिए 1 जनवरी, 2023 से नो-योर-कस्टमर (KYC) अनिवार्य कर दिया है. बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसी बेचने से पहले पॉलिसी धारक से केवाईसी दस्तावेज जुटाना अनिवार्य है.
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6. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
1 जनवरी, 2023 से आपके वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर-कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, HSRP और रंगीन स्टिकर के बिना पकड़े गए वाहन पर 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. दोपहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक निर्धारित की गई है. कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 है.
7. बैंक लॉकर के भी बदल गए नियम
RBI अपडेट बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गए हैं. इसमें ग्राहकों को अपडेटेड लॉकर समझौते प्रदान करना भी शामिल है. भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार, 'बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं. बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों का नवीनीकरण करेंगे.
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