दिवाली बस कुछ ही दिनों में आने वाली है. ऐसे में सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. लोगों ने बाजार से दिये, पटाखे और कंदील खरीदने भी शुरू कर दिए हैं. इसा के साथ मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुंबई पुलिस ने लालटेन उड़ाने और खरीदने पर बैन लगा दिया गया है. शहर में 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये प्रतिबंध रहेगा. 

सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला 
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा 163 के तहत ये फैसला लिया गया है. आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्काई लालटेन को बेचने, स्टोर करने और उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कंदील से लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है. 


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दरअसल, 2015 में उड़ते स्काई लैंटर के कारण 36 मंजिला इमारत में आग लग गई थी. ऐसे में ये फैसला लिया गया है. जो लोग आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्सन 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. 

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Mumbai police bans use and purchase of sky lanterns for safety measures before Diwali 2024
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दिवाली से पहले मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला, स्काई लैंटर्न्स उड़ाने और बेचने
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Mumbai News: दिवाली से पहले मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला, स्काई लैंटर्न्स उड़ाने और बेचने पर लगाया बैन 
 

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