डीएनए हिंदी: पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 केस से जुड़े मामलों में फैक्ट चेकिंग वेबसाइसट (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Special Cell) के एक केस में ही जोड़ दिया है.
धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दिल्ली पुलिस समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे जिसके चलते उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें यूपी पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है.
Supreme Court grants interim bail to fact-checking website Alt News co-founder Mohammad Zubair in all the six FIRs registered against him in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/lsKXLKvLEz
— ANI (@ANI) July 20, 2022
सभी केसों में मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा FCRA सेक्शन 35 से बढ़ गया. इस FIR के अलावा यूपी में भी कई FIR दर्ज हुए हैं. एक FIR जून 2021 में गाज़ियाबाद के लोनी थाने का है, इसके अलावा 2021 में मुजफ्फरनगर में भी एक FIR हुई थी. 2021 में चंदौली थाने की फिर है. 2021 में ही लखीमपुर के मोहमदी थाने की FIR है. 2022 में सीतापुर, हाथरस की भी FIR है. एक केस में जमानत मिली है. कुछ में हिरासत चल रही है.
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यूपी पुलिस की SIT रद्द
कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को लगातार अलग-अलग केस में गिरफ्तार करना सही नहीं है क्योंकि उनके ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है. कोर्ट ने कहा है कि एक तरफ जहां सभी मामलों की जांच एक एजेंसी द्वारा होनी चाहिए और याचिकाकर्ता की बातों को सुना जाना चाहिए. इसके साथ ही जुबैर के खिलाफ जांच के लिए गठित यूपी पुलिस एसआईटी को भी रद्द कर दिया है.
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