डीएनए हिंदी: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि राहुल गांधी अब सदस्यता के लिए अयोग्य हैं. राहुल गांधी अब वायनाड से लोकसभा सांसद नहीं रहेंगे. राहुल गांधी को गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. यही वजह है कि उनका पद छीना जा चुका है.
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी. कोर्ट ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की कैद होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है. अब अगर निचली कोर्ट का आदेश रद्द नहीं होता है तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
किस धारा के तहत राहुल गांधी ने गंवाया पद?
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
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क्या है जनप्रतिनिधि कानून?
लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 के मुताबिक अगर सांसद और विधायक को किसी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है.
किस केस में हुई थी राहुल गांधी को सजा?
बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. राहुल ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है. कर्नाटक के कोलार में दिया गया यह बयान राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ रहा है. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिया गया बयान, 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है. अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
क्यों छिनी गई राहुल गांधी की सांसदी?
जनप्रतिनिधि कानून के मतुाबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता का परीक्षण होगा. किया जाएगा. इस परीक्षण में उसे सांसद या विधायक की हैसियत से हटाया जा सकता है. अगर सदस्यता रद्द होती है तो वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा. राहुल गांधी की सदस्यता इसी वजह से खतरे में पड़ी. अब वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए.
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Modi Surname Case: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, 2 साल की सजा के बाद बड़ा फैसला