मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 (Broadcasting Bill 2024) को फिलहाल के लिए वापस ले लिया है. केंद्र सरकार का कहना है कि अब सभी पक्षों से बातचीत और विचार लेने के बाद ही बिल लाया जाएगा. विमर्श के बाद नए मसौदे के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बिल पेश किया था, लेकिन इसके प्रावधानों का विरोध इंडिविजुअल क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स कर रहे थे. 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी जानकारी
मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस ले लिया है. फैसले की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देते हुए कहा कि विधेयक का एक मसौदा तैयार कर रहे हैं. इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जारी किया गया था. मसौदा जारी करने से पहले जनता और जिन पर भी यह कानून प्रभाव डालेगा उनसे राय ली गई थी. अलग-अलग समूहों और लोगों की सुझाव और टिप्पणियां हमें मिल रही हैं. मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए सबके सुझाव लिए जाएंगे.


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ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट पिछले साल नवंबर में ही तैयार किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने आम लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए इसकी डेडलाइन 15 जनवरी 2024 रखी थी. इस मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश किया था. हालांकि, इंडिविजुअल क्रिएटर्स इस बिल को लेकर आशंकित थे और उनकी ओर से कई सुझाव आए थे.

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modi government rolls back broadcasting bill 2024 sayswill present new draft after discussion
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मोदी सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला
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Broadcasting Bill 2024
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Broadcasting Bill 2024 लिया गया वापस

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मोदी सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला

 

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मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है. केंद्र सरकार ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब चर्चा और विचार विमर्श के बाद बिल पेश किया जाएगा.