डीएनए हिंदी: दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, आम आदमी पार्टी के नेता को रिहाई के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा लेकिन कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से भी सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि आपकी दलीलों में सिर्फ अनुमान ही जताया गया है. अब तक आपने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है. यह सब कुछ अनुमानों पर आधारित नहीं होना चाहिए. इसके लिए पुख्ता सबूत रखे जाने चाहिए थे. जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा करने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? हालांकि, जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया गया है.
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच एजेंसी को भी लताड़ लगाई है. कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी और सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया का पक्ष रखा और कहा कि आरोपी विजय नायर के साथ याचिकाकर्ता का कोई संबंध नहीं है और न ही यह तय होता है कि वह मेरे क्लाइंट का सहयोगी था.
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कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दागे कई सवाल
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. जमानत याचिका पर सुनवाई का यह दूसरा दिन है और बुधवार को भी इस मामले पर कोर्ट में दोनों पक्ष की ओर से दलील पेश की गई थी. दो जजों की बेंच ने पूछा था कि जांच एजेंसी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में राजनीतिक पार्टी (आम आदमी पार्टी) को फायदा मिला है. अगर पार्टी को फायदा मिला है तो इसके लिए राजनीतिक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है. जब आरोपी को फायदा नहीं मिला है तो फिर इन्हें किन सबूतों के आधार पर आरोपी बनाया गया है.
फरवरी से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया
मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला के आरोपों में मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में अरेस्ट किया था. लगभग 7 महीने से ज्यादा वक्त से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में हैं. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी बुधवार को गिरफ्तारी हुई है. इसके बाद से केजरीवाल और उनकी पार्टी के दूसरे लीडर इसे बीजेपी की बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं.
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मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर SC ने पूछा, 'सबूत कहां हैं?'