कर्नाटक के मंगलुरु शहर में स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों या आंगनवाड़ी के आसपास तंबाकू-गुटखा बेचा तो अब कड़ा एक्शन होगा. जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि  इन स्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

दक्षिण कन्नड़ जिले के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जी. संतोष कुमार ने गुरुवार को निर्देश जारी किया. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 के तहत आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कुमार ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि नगर निगम में नयी तंबाकू लाइसेंस नीति लागू होने के बाद यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा.

उन्होंने मंगलुरु नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में हर महीने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए. अतिरिक्त उपायुक्त ने चिंता जताई कि मजदूरों में तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है.

 100 मीटर के दायरे में बेचने पर पाबंदी
अधिकारी ने श्रम विभाग और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को वेनलॉक अस्पताल के साथ मिलकर मजदूर बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए. बैठक में ग्राम पंचायतों को भी तंबाकू नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई करने को कहा गया और यह निर्णय लिया गया कि अगर स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों या आंगनवाड़ी के 100 मीटर के दायरे में कोई दुकानदार तंबाकू बेचता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. (इनपुट-PTI)

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Mangaluru If tobacco-gutkha is sold near schools-colleges and religious places shops license will be cancelled
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स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास बेचा तंबाकू-गुटखा तो खैर नहीं
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स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास तंबाकू-गुटखा बेचा तो अब खैर नहीं, होगा कड़ा एक्शन

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