डीएनए हिंदी: मुंबई की एक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को बार-बार 'आजा आजा' कहने वाले एक दोषी को एक साल की सजा सुनाई है. लड़की उसके व्यवहार से परेशान थी. लगातार छेड़खानी के बाद लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न माना है.

डिंडोशी के एक सेशन कोर्ट ने 2015 में हुई एक फैसले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 32 साल के एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. 

दरअसल 10वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने साल 2015 के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ करती थी. जब वह पैदल चलकर ट्यूशन पढ़ने जाती थी आरोपी उसका पीछा करता था और बार-बार 'आजा आजा' कहता था. यह सिलसिला कई दिनों तक चला.

हाथ में गन, मुंह में सिगरेट और दलित परिवार के सिर पर तान दी पिस्टल, शादी समारोह में बाबा बागेश्वर के भाई का उत्पात

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने कोर्ट से कहा था कि उसे सड़क पर लोगों से मदद मांगनी पड़ी थी. लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया था. लड़की ने अपनी आपबीती जब परिवार और ट्यूशन टीचर को सुनाई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वह एक बिल्डिंग में चौकीदार का काम करता था.

पंचकूला में पुरानी पेंशन स्कीम पर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, क्यों बरपा है हंगामा?

कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

आरोपी को शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसे जमानत मिल गई. दोषी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह गरीब है और उसकी एक पत्नी और एक तीन साल का बच्चा है, उसे कम सजा दी जाए. कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Maharashtra Mumbai court verdict Saying aaja aaja to a minor is sexual harassment
Short Title
लड़की को बोल रहा था 'आजा-आजा', कोर्ट ने सिखाया ऐसा सबक 1 साल तक नहीं निकलेगा बाह
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
मुंबई की कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. (सांकेतिक तस्वीर)
Caption

मुंबई की कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. (सांकेतिक तस्वीर)

Date updated
Date published
Home Title

लड़की को बोल रहा था 'आजा-आजा', कोर्ट ने सिखाया ऐसा सबक 1 साल तक नहीं निकलेगा बाहर